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Driving Licence Renewal: खत्म होने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी? जानें नए नियमों के साथ रिन्यू कराने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Driving Licence Renewal Online 2026 Rules: सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मौजूद इस दस्तावेज की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो तुरंत अपडेट कराएं। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया को लेकर नियम बदल दिए हैं। नीचे लेख जानें।
Editorial
Updated:- 2026-03-20, 17:42 IST

ड्राइविंग लाइसेंस एक जरूरी दस्तावेज है। खासतौर से उन लोगों के लिए, जो गाड़ी चलाते हैं। अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो आप वाहन चलाने के योग्य नहीं माने जाते हैं। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक तय समय के बाद लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। अगर आपका लाइसेंस भी एक्सपायर होने वाला है, तो इसे समय रहते रिन्यू कराना जरूरी है, क्योंकि बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाना न केवल जुर्म है बल्कि दुर्घटना की स्थिति में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में दिक्कत आती है।

साल 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving Licence Renewal Online 2026) कराने के नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आपका लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो ये नियम आपके काम को आसान बना सकते हैं। नीचे लेख में जानें नए नियमों के साथ रिन्यू कराने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के नए नियम (Driving Licence Renewal Online 2026 Rule)

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  • नई व्यवस्था के अनुसार, एआई सॉफ्टवेयर पुराने ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी फोटो और वर्तमान आवेदक के चेहरे का मिलान करेगा। इससे यह साफ होगा कि अगर 15 साल पहले जिस व्यक्ति लाइसेंस बनवाया था, वहीं उसे रिन्यू करा रहा है या नहीं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग आयुक्त उमेश जोगा ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से बनाए गए इस सॉफ्टवेयर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
  • लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद अब केवल 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि इसके बाद रिन्यू कराते हैं, तो रिन्यूअल की तारीख आवेदन के दिन से मानी जाएगी, न कि एक्सपायरी की तारीख से।
  • आप लाइसेंस खत्म होने से 1 साल पहले और खत्म होने के 1 साल बाद तक बिना दोबारा टेस्ट दिए रिन्यू करा सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा की देरी हुई, तो आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
  • 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए अब कई राज्यों में मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) डिजिटल तरीके से रजिस्टर्ड डॉक्टर के जरिए पोर्टल पर ही अपलोड करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • आधार ऑथेंटिकेशन का यूज करके आप फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिससे आरटीओ जाने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है।

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents Required For Renew Driving Licence)

  • एक्सपायर हो चुका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसें
  • पहचान पत्र
  • एड्रेस प्रूफ
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सिग्नेचर की स्कैन कॉपी
  • फॉर्म 1 (Form 1)- फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन (40 साल से कम उम्र वालों के लिए)
  • फॉर्म 1-ए (Form 1A)- मेडिकल सर्टिफिकेट (40 साल से अधिक आयु या कमर्शियल लाइसेंस के लिए)

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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  • बिना आरटीओ ऑफिस जाए आप घर बैठे सारथी परिवहन पोर्टल से लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।
  • अब Online Services में जाकर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे Apply for DL Renewal विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालकर Get DL Details पर क्लिक करें।
  • अपनी जानकारी कन्फर्म करें और रिन्यूअल सेवा को चुनें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो आपको Form 1A यानी मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करें।
  • इसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर और पुराने लाइसेंस की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • फीस जमा करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए रिन्यूअल फीस जमा करें।
  • कुछ स्टेट में बायोमेट्रिक के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है।

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image credit- Shutterstock, Freepik


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FAQ
लाइसेंस मेरा कब एक्सपायर हो रहा है, यह कैसे पता चलेगा?
ड्राइविंग लाइसेंस के सामने वाले हिस्से पर वैलिडिटी सेक्शन देखें। वहां निजी वाहन और कमर्शियल दोनों के लिए अलग-अलग तारीखें लिखी होती हैं।
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