अगर आपको विदेश जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, घूमने या बिजनेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और अपने किसी फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए किया जा सकता है। पासपोर्ट केवल ट्रैवलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आजकल युवाओं के बीच पासपोर्ट बनवाने का क्रेज काफी बढ़ गया है। वहीं, पिछले कुछ सालों में पासपोर्ट बनवाने के एप्लीकेशन्स में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।
आमतौर पर, इंडियन पासपोर्ट केवल 10 सालों के लिए वैलिड होता है और जो लोग नाबालिग होते हैं, उनका पासपोर्ट केवल 5 साल के लिए वैलिड होता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वैरिफिकेशन किया जाता है। वैरिफिकेशन के दौरान, पुलिस आवेदक के पते पर जाकर उसका बैकग्राउंड चेक करती है और इसमें क्रिमिनल रिपोर्ट भी शामिल होती है।
अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है या कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों का पासपोर्ट बन सकता है? आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं कि क्रिमिनस केस के बाद भी आपका पासपोर्ट कैसे बना सकता है?
जी हां, अगर कोर्ट में आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तब भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत, पासपोर्ट पाने के लिए या रिन्यू कराने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत होगी। आपको उस कोर्ट से कॉन्टैक्ट करना होगा, जहां आपका केस चल रहा है। आपको पासपोर्ट के लिए कोर्ट में आवेदन दायर करना होगा।
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आपको बता दें कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म के Self-Declaration Section में लिखना होगा कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनस केस दर्ज किया गया है या भारत की किसी कोर्ट द्वारा आपको दोषी ठहराया गया है। आपको पासपोर्ट के आवेदन के साथ कोर्ट के आदेश की कॉपी भी लगानी होती है। फिर, पासपोर्ट ऑफिस आपको सीमित वैधता वाला पासपोर्ट जारी करता है। इस वैध अल्पकालिक पासपोर्ट को आप रिन्यू भी करवा सकते हैं।
पासपोर्ट जारी होने के बाद, आपको इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने के लिए Immigration Authorities (इमिग्रेशन ऑथरिटीज) को कोर्ट द्वारा जारी की गई ग्रांट परमिशन को दिखाना होता है। आपको अपनी ट्रैवेल प्लानिंग के बारे में कोर्ट को भी सूचित करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पासपोर्ट जारी होने के बाद भी कोर्ट इंटरनेशनल ट्रिप पर बैन लगा सकती है।
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