01 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। वहीं टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही वित्त मंत्री टैक्स स्लैब और टैक्स छूट में बदलाव भी कर सकती हैं। इसके अलावा, सरकार से मिडिल क्लास के लिए डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि, हाउसिंग बेनिफिट्स, HRA और बहुत कुछ पर फोकस करने की उम्मीद की जा रही है।
हमने अपकमिंग बजट 2025 को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक मित्तल से बात की और उन्होंने इनकम टैक्स से लेकर होम लोन इंटरेस्ट में कटौती सीमा बढ़ाने तक कुल 10 चीजों की उम्मीद की है। आइए जानते हैं किन चीजों पर मिडिल क्लास को राहत मिलने के आसार हैं।
प्रतीक का कहना है कि अपकमिंग बजट में कन्ज्यूमर स्पेडिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इससे टैक्स का बोझ कम होगा और डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि सिंतबर 2024 तक जीडीपी में 62% हिस्सा रखने वाली Consumption, इंफ्लेशन और लोवर कन्ज्यूमर डिमांड के कारण कम हो गई है।
बजट 2025 में टैक्स स्लैब रेट्स में संशोधन किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिसके जरिए मिडिल क्लास वर्ग को राहत मिल सकती है। अभी तक न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7.75 लाख रुपये इनकम तक छूट प्राप्त है, इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा मिलेगा और टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है।
इस यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धारा 24(बी) के तहत होम लोन पर उच्च ब्याज कटौती सीमा से बेनिफिट हो सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार, मौजूदा 2 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
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वेतनभोगी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस साल बजट में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सेक्शन 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ा सकती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 1.5 लाख रुपये पर ही कटौती बनी हुई है, लेकिन इस बार बजट में 2 लाख तक सीमा को बढ़ाया जा सकता। इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
अभी तक सेक्शन 80TTA के तहत, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में 10 हजार रुपये की एग्जेंप्शन मिलती है, जिसको बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जा सकता है।
साल 2018 में सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हर साल 40,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन से शुरुआत की गई थी। इसके बाद, साल 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई। तब से यह स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2025 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है।
नौकरीपेशा कर्मचारियों को कंपनी HRA देती है, जो सैलरी का हिस्सा है। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए यह एक टैक्स बेनिफिट है। एक्सपर्ट के अनुसार, टियर-2 शहरों में 50 फीसदी HRA छूट का विस्तार किया जाना चाहिए।
यूनियन बजट 2025-26 में बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए, सरकार को सेक्शन 80डी के तहत टैक्स कटौती सीमा को 25 हजार से 50 हजार रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बढ़ाना चाहिए।
सरकार को स्टार्टअप और एमएसएमई को समर्थन देना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार पैदा करने और ग्रोथ करने में मदद मिल सके। डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से हाइब्रिड कार्य मॉडल को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देना यूनियन बजट का हिस्सा होना चाहिए। CII (भारतीय उद्योग परिसंघ)ने भी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय सुझाए हैं।
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केंद्रीय बजट 2025-26 में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट सीमा 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख की जा सकती है।
बजट में सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था में इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
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