Budget 2025 Tax Rebate: भारत सरकार की तरफ से साल 2025 के केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए अनाउंस किया है कि अब 12 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण की इस अनाउंसमेंट ने सैलरी इनकम लोगों में खुशी की लहर पैदा कर दी है। इस साल के बजट से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें थीं, जिसे सरकार ने कायम भी रखा है। आइए, यहां जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब क्या होगा और 12 लाख से ज्यादा की सैलरी वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा।
केंद्रीय बजट 2025 में 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, सैलरी इनकम वाले लोगों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर से मिडिल क्लास से टैक्स का भार घटेगा और वह सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर पाएंगे।
Zero Income Tax till ₹12 Lakh Income under New Tax Regime
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
👉 Slabs and rates being changed across the board to benefit all tax-payers
👉 New structure to substantially reduce taxes of middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and… pic.twitter.com/KfQy4a6PGd
वित्त मंत्रालय के न्यू टैक्स रिजीम के नए स्लैब के मुताबिक, अब 0-4 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, यह बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत किया गया है, पुराने रिजीम में किसी तरह से कोई चेंज नहीं हुआ है। नए टैक्स रिजीम में अभी तक 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है। यह सभी बदलाव इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत किए गए हैं।
4-8 लाख रुपये की इनकम पर 5%
8-12 लाख रुपये की इनकम पर 10%
12-16 लाख रुपये की इनकम पर 15%
16-20 लाख रुपये की इनकम पर 20%
20-24 लाख रुपये की इनकम पर 25%
24 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा।
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बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव अनाउंस नहीं किया है। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ITR भरने वालों को निराशा हुई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले की तरह ही 5 लाख तक जीरो टैक्स की छूट होगी। इसमें सैलरी इनकम लोगों के लिए 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। आइए, यहां एक नजर ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब पर डालें।
0-2.5 लाख रुपये की इनकम पर 0%
2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5%
5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20%
10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
संसद में बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि नया टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। हालांकि, नए टैक्स बिल को लेकर निर्मला सीतारमण ने ज्यादा जानकारी नहीं शेयर की हैं। नए टैक्स बिल में कितनी कटौती, कितनी राहत मिलती है यह देखने लायक होगा।
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बजट 2025 में छोटी कमाई करने वालों को भी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने रेंट पर TDS की सीमा को अब 6 लाख तक बढ़ा दिया है। वहीं, TCS की सीमा को 10 लाख किया गया है। TDS-TCS के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट में भी बढ़ोतरी की है। जी हां, अब सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट पर 50 हजार नहीं, बल्कि 1 लाख तक की छूट मिलेगी।
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Image Credit: Pallav and Freepik
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