herzindagi
No tax till 12 lakhs budget 2025

Budget 2025: सरकार का बड़ा तोहफा, इनकम टैक्स में मिली छूट...इतने लाख तक नहीं देना होगा कोई कर

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख सालाना सैलरी पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। आइए, यहां जानते हैं साल 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए क्या-क्या अनाउंसमेंट्स की हैं। 
Editorial
Updated:- 2025-02-01, 15:18 IST

Budget 2025 Tax Rebate: भारत सरकार की तरफ से साल 2025 के केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए अनाउंस किया है कि अब 12 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण की इस अनाउंसमेंट ने सैलरी इनकम लोगों में खुशी की लहर पैदा कर दी है। इस साल के बजट से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें थीं, जिसे सरकार ने कायम भी रखा है। आइए, यहां जानते हैं कि अब नया टैक्स स्लैब क्या होगा और 12 लाख से ज्यादा की सैलरी वाले लोगों को कितना टैक्स देना होगा।

12 लाख की सैलरी तक नहीं देना होगा कोई टैक्स

केंद्रीय बजट 2025 में 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, सैलरी इनकम वाले लोगों को 75 हजार रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नए टैक्स स्ट्रक्चर से मिडिल क्लास से टैक्स का भार घटेगा और वह सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर पाएंगे।

नए टैक्स रिजीम में हुए हैं बदलाव 

वित्त मंत्रालय के न्यू टैक्स रिजीम के नए स्लैब के मुताबिक, अब 0-4 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, यह बदलाव नए टैक्स रिजीम के तहत किया गया है, पुराने रिजीम में किसी तरह से कोई चेंज नहीं हुआ है। नए टैक्स रिजीम में अभी तक 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है। यह सभी बदलाव इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत किए गए हैं।

4-8 लाख रुपये की इनकम पर 5%
8-12 लाख रुपये की इनकम पर 10%
12-16 लाख रुपये की इनकम पर 15%
16-20 लाख रुपये की इनकम पर 20%
20-24 लाख रुपये की इनकम पर 25%
24 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा।

इसे भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिबेट, पेट्रोल-डीजल से लेकर गैस कीमतों तक, जानें आम आदमी को बजट में कितनी मिली राहत

ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं हुए कोई बदलाव

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव अनाउंस नहीं किया है। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ITR भरने वालों को निराशा हुई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले की तरह ही 5 लाख तक जीरो टैक्स की छूट होगी। इसमें सैलरी इनकम लोगों के लिए 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। आइए, यहां एक नजर ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब पर डालें।

0-2.5 लाख रुपये की इनकम पर 0%

2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5%

5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20%

10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।

नया टैक्स बिल आएगा अगले हफ्ते 

New Tax Bill Budget 2025

संसद में बजट 2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि नया टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। हालांकि, नए टैक्स बिल को लेकर निर्मला सीतारमण ने ज्यादा जानकारी नहीं शेयर की हैं। नए टैक्स बिल में कितनी कटौती, कितनी राहत मिलती है यह देखने लायक होगा। 

इसे भी पढ़ें: Budget 2025: हलवा सेरेमनी से लेकर लाल बैग तक, बजट से जुड़े ये 5 दिलचस्प फैक्ट्स कर सकते हैं हैरान

TDS-TCS में भी हुआ बदलाव

बजट 2025  में छोटी कमाई करने वालों को भी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने रेंट पर TDS की सीमा को अब 6 लाख तक बढ़ा दिया है। वहीं, TCS की सीमा को 10 लाख किया गया है। TDS-TCS के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट पर मिलने वाली छूट में भी बढ़ोतरी की है। जी हां, अब सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट पर 50 हजार नहीं, बल्कि 1 लाख तक की छूट मिलेगी।  

हमारी स्टोरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।

अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।

Image Credit: Pallav and Freepik

यह विडियो भी देखें

Herzindagi video

Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।