हमारा समाज आज भी परफेक्ट बॉडी और फेयर स्किन की सोच से जकड़ा हुआ है। यह सोच हमें फिल्मों, विज्ञापनों और घरेलू माहौल से ही मिली है। अक्सर लोग जाने-अनजाने में मोटी, पतली या काली शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि इसका सामने वाले पर कितना गहरा असर हो सकता है। समाज में आज भी गोरी, पतली और लंबी लड़की को सुंदर माना जाता है। अगर कोई इससे थोड़ा हटकर दिखता है, तो लोग ताने मारने लगते हैं।
कई बार लोग मजाक में बिना सोचे समझे बॉडी शेमिंग कर देते हैं और उन्हें मेंटल हेल्थ और दूसरे की रिसपेक्ट से मतलब भी नहीं होता है। जब आप किसी दूसरे की बॉडी शेमिंग करते हैं, तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बॉडी शेमिंग की वजह से उस इंसान को डिप्रेशन या एंग्जायटी भी हो सकती है। कई बार लोग अपनी ही बॉडी से नफरत करने लग जाते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि बॉडी शेमिंग सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक मानसिक हिंसा है और ये न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी एक अपराध माना जाता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है, तो हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं?
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अगर किसी इंसान के बोलने से सामने वाले को मानसिक चोट पहुंचती है, तो इसे मानहानि कहा जाता है। अगर कोई आपको मोटी, पतली या काली कहकर आपकी बॉडी शेमिंग करता है, तो इससे आपकी समाज में इमेज खराब होती है, तो आप उसके खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत कर सकती हैं।
सेक्शन 499 के तहत, अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली आपके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, तो आप उस पर मानहानि का केस कर सकती हैं। इसमें 2 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, सेक्शन 500 के तहत आरोपी को सीधे 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों की सजा दी जा सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत, अगर कोई इंसान जानबूझकर आपको अपमानित करने की कोशिश करता है और सामने वाला जिसकी वजह से हिंसक हो जाता है, तो इसे अपराध माना जाता है। ऐसे में आरोपी को एक साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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अगर कोई पुरुष किसी महिला को अपमानित करने के लिए उसकी बॉडी को लेकर गलत कमेंट करता है या इशारे करता है, तो इसे महिला का अपमान माना जाता है। ऐसेो में आरोपी को IPC की धारा 509 के तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत तरीके से छूने और बॉडी शेमिंग करके उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो इसे IPC के सेक्शन 354 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। इस धारा के तहत, दोषी पाए जाने पर 2 साल से लेकर पांच साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।
अगर किसी वर्किंग वुमेन के साथ ऑफिस या वर्कप्लेस पर उसकी बॉडी को लेकर मजाक उड़ाया जाता है और वह असहज हो जाती है, तो इसे यौन उत्पीड़न के रूप में माना जा सकता है। इस कानून के तहत, महिला अपनी कंपनी की Internal Complaints Committee से जाकर शिकायत कर सकती है।
अगर किसी महिला का पति या ससुराल वाले उसकी शारीरिक बनावट को देखकर उसे मोटी, पतली और काली जैसी शब्दों से संबोधित करते हैं। जिसकी वजह से महिला को मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो कानूनी रूप से इसे क्रूरता माना जा सकता है।
केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि अगर ससुराल वाले महिला को उसके शरीर को लेकर बार-बार अपमानित करते हैं, तो यह 498A के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। इस धारा के तहत महिला पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकती है और अपने सम्मान, मानसिक शांति की रक्षा के लिए कानूनी मदद पा सकती है।
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