Mon Mar 2, 2026 | Updated 03:59 AM IST
herzindagi
Bihar Udyami Yojana 2026

Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए आवेदन शुरू, कौन से लोग ले सकते हैं इसका लाभ? जानें प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

Bihar Udyami Yojana 2026: बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत युवाओं और महिलाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें आधा पैसा माफ हो जाएगा। नीचे लेख में जानिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज से जुड़ी जानकारी।
Editorial
Updated:- 2026-02-27, 14:02 IST

Bihar Udyami Yojana 2026 Registration Date: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके तहत सरकार लाभार्थियों को 10 लाख तक की आर्थिक मदद देगी, जिसमें 50% यानी 5 लाखसीधे अनुदान के रूप में दी जाएगी है, जिसे वापस नहीं करना होगा। वे युवा और महिलाएं जो बिहार के रहने वाले हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम है। नीचे लेख में जानें बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए कब से आवेदन कर सकते हैं?

how to register mukhyamantri yojna

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 25 फरवरी, 2026 को ओपन कर दी थी। इसके लिए आवेद 15 मार्च 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास नीचे बताए गए दस्तावेज होने जरूरी हैं।

  • मैट्रिक पास का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
  • इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
  • आवेदक का Live फोटोग्राफ
  • आवेदक का हस्ताक्षर

इसे भी पढ़ें- महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से होली का गिफ्ट, खाते में आ सकते हैं ₹2500 और मिलेगा 20,000 का लोन; लिस्ट में तुरंत चेक करें अपना नाम

आवेदन करने के लिए मानदंड हेतु पात्रता

  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना- इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना- इस योजना के अंतर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना- इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना-इस योजना अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना- इस योजना के अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने का तरीका

mukhymantri yojna 2026

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद होम पेज पर पंजीकरण के बटन पर क्लिक करें।
  • अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपनी श्रेणी (SC/ST, EBC, महिला या युवा) का चुनाव करें।
  • फिर OTP प्राप्त करें' पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आए कोड को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
  • इसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको उन 50+ उद्योगों की सूची में से किसी एक को चुनना होगा जिसे आप शुरू करना चाहते हैं।
  • प्रोजेक्ट चुनने के बाद आपको उससे जुड़ी अनुमानित लागत और विवरण की जानकारी देनी होगी।
  • इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालें।
  • आवेदक को आवेदन करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि सेविंग अकाउंट हो।
  • चयन होने के बाद आपको अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना होगा।
  • अब आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Final Submit करने से पहले एक बार Preview जरूर देखें।
  • चेक करने के बाद फॉर्म जमा करें।

image - 2026-03-01T114209.163

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन लोगों के लिए है?

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य के बेरोजगार युवा, महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग द्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी है। नीचे जानें योग्यता

  • आवेदक बिहार के स्थायी निवासी हो।
  • कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या
  • समकक्ष उतीर्ण हो।
  • 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हो।
  • इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।
  • प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें- क्‍या हैं She-Mart योजना ? Budget 2026 में महिलाओं के लिए बड़ा एलान

व्यवसाय शुरू करने के लिए बताए गए तरीके से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।

Image Credit- bihar government official website


यह विडियो भी देखें

Herzindagi video

FAQ
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मार्च, 2026 है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in है।
Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।