Which department issues the pollution under control certificate: पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि आप वाहन के उत्सर्जन मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। आपकी गाड़ी से पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा। यह सर्टिफिकेट वाहन की जांच के बाद ही दिया जाता है। इसके लिए छोटी-सी राशि जमा करनी होती है। भारत में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए चालकों को कई तरह के नियमों का पालन करना होता है।
गाड़ी चलाते हुए कई दस्तावेज साथ रखने होते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के डाॅक्यूमेंट्स और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए, तो ट्रैफिक चालान भी हो सकता है। इसी तरह पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी माना गया है। अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हुए कोई आपसे तय रकम से ज्यादा की डिमांड करता है, तो यह कानूनी तौर पर गलत है। आइए जानें, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा पैसे मांगने पर क्या करना चाहिए?
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यदि कोई वाहन चालक बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190(2) के तहत उसका 10 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। इसके अलावा, उसे 6 महीने की जेल अथवा दोनों भी हो सकते हैं। ऐसे में वाहन चलाने से पहले आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए। आप किसी भी पेट्रोल पंप, आरटीओ ऑफिस या अधिकृत वाहन सर्विस सेंटर्स पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
यदि आप कहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं और आपसे ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसकी शिकायत आप राज्य परिवहन विभाग की साइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा, आप भारत सरकार की परिवहन बेवसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक बेवसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
आप चाहें, तो इसकी शिकायत आरटीओ दफ्तर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है, तो आप अपने करीबी लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इससे आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित केंद्र पर कार्रवाई की जा सकती है।
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Image Credit:her zindagi
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