IRCTC Rule: ट्रेन टिकट कैसिंल होने पर कितना मिलता है रिफंड, जानें इससे जुड़ी सारी बातें

ट्रेन से सफर करना अधिकतर लोगों को आरामदायक लगता है और हो भी क्यों ना बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपेक्षा ट्रेन का किराया सस्ता होता है। ऐसे में ट्रेन के रिफंड चार्ज के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

Can I cancel my train ticket and get refund

IRCTC Refund Rules: भारतीय रेलवे से हर रोज लगभग लाखों लोग सफर करते हैं। अब यह सफर इतना भी आसान नहीं की ट्रेन आई बैठ लिया और निकल लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल सभी साधनों के किराए को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं। दूर की यात्रा तय करने के लिए हम सभी ट्रेन टिकट रिजर्वेशन कराते हैं। लेकिन कई बार किसी इमरजेंसी या फिर अधिक वेटिंग लिस्ट होने के कारण आपको अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। अब आप टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड के रूप में आपके पैसे वापस आते हैं। अब ये कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे कटेंगे। ऐसे में आपको टिकट रिफंड के नियमों से जुड़े नियम के बारे में जानना बेहद अहम है।

टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम (Railway Ticket Cancellation Rule)

indian railway rule

  • टिकट कंफर्म होने के बाद अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो नियम के अनुसार अगर हम ट्रेन के डिपार्चर समय से 2 दिन यानी 48 घंटे पहले करते हैं तो 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज कटता है।

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  • स्लीपर क्लास की टिकट को जब कैंसिल करते हैं तो 120 रुपये के हिसाब से चार्ज कटता है।
  • एसी क्लास का रिजर्वेशन टिकट रिफंड नियमानुसार, थर्ड एसी कोच के टिकट कैंसिल करने पर 180 रुपये, सेकंड क्लास की टिकट कैंसिल करने पर 200 रुपये और वहीं फर्स्ट एसी का टिकट कैंसिल करने पर 240 रुपये के हिसाब से चार्ज कटता है। (फ्लाइट में छूट जाए सामान अपनाएं ये टिप्स)

GST चार्ज किस टिकट पर लगता है

आपको बता दें, कि एसी कोच की टिकट में रेलवे की तरफ से जीएसटी चार्ज जोड़ा जाता है। लेकिन स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST चार्ज नहीं लगता है।

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कितने रुपये होते हैं वापस

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  • टिकट के कंफर्म होने के बाद टिकट कैंसिल करने पर, अगर टिकट को हम शेड्यूल समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर कैंसिल करते हैं तो अमाउंट का 25 प्रतिशत पैसा काटा जाता है।
  • अगर हम डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले कैंसिल (एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में बनाएं करियर) करते हैं तो टिकट का केवल आधा पैसा वापस आता है।
  • अगर आप टिकट 4 घंटे तक टिकट कैंसिल नहीं करते हैं या फिर किसी कारण से कैंसिल नहीं कर पाते हैं तो उसका एक भी रुपये रिफंड नहीं आता है।
  • RAC और वेटिंग लिस्ट में आपकी टिकट है तो आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले टिकट को जरूर कैंसिल कर दें। ऐसा करने से रिफंड मिल जाता है।

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Image Credit- Freepik, Sutterstock

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