यूपी सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना यूपी में विधवा महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई है। यह विधवा पेंशन योजना देश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। विधवा पेंशन योजना से सरकार उन महिलाओं को हर माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए आयु सीमा 18 साल से 60 साल निर्धारित की गयी है।
इस योजना में पहले सिर्फ तीन सौ रुपये ही मिलते थे लेकिन अब दोगुनी होने के बाद पांच सौ से एक हजार रुपये पेंशन के रूप में मिल सकती है।
1)सबसे पहले आप यूपी पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाएं।
2)अब आपके सामने इसका होम पेज खुल जायेगा फिर आपको पेंशन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे।
3)आपको फिर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन में आपको इनमें से एक ही सेलेक्ट करना होगा- वृद्धावस्था पेंशन योजना / विधवा पेंशन योजना / दिव्यांग पेंशन योजना।
4)ऑप्शन चुनने के बाद आपके सामने एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा। यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
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5)अब आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा।
6)फिर आपको उसमें डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ ही सारी जानकारी भरनी होगी।
7)अंत में सबमिट पर क्लिक करना होगा फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
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तो यह थी जानकारी यूपी विधवा पेंशन योजना के बारे में।
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