साल 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वस्थ जीवन देने में मदद करना है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 5000 रुपये भेजे जाते हैं और दूसरी डिलीवरी पर अगर बेटी होती है, तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही आवेदन का तरीका भी बताने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) क्या है?
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देकर मां और बच्चे की सेहत का ध्यान रखना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जो मेहनत और मजदूरी करके घर चलाती हैं। डिलीवरी के बाद उन्हें आराम मिल सके और पैसों की चिंता न सताए, इसको लेकर योजना की शुरुआत की गई थी।
पात्रता मानदंड
- 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- प्रेग्नेंसी साल 2017 के बाद होनी चाहिए।
- आवेदक महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रही हो।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केवल पहले जीवित बच्चे के लिए लागू होती है। हालांकि, दूसरी बार अगर बेटी का जन्म होता है, तो इसका लाभ मिलेगा।
- आवेदक महिला के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए।
- महिला के पास e-Shram कार्ड, बीपीएल कार्ड या वह दिव्यांग कार्ड होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के फायदे
इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को कुल 5 हजार रुपये दिए जाते हैं, जिसे दो किस्तों में बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अगर महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और बेटी को जन्म देती है, तो 6,000 रुपये मिलते हैं।
पहली किस्त में 3000 रुपये तब मिलते हैं, जब महिला आवेदक के पास प्रेग्नेंसी का रजिस्ट्रेशन और आखिरी पीरियड की तारीख से 6 महीने के भीतर कम से कम एक जांच रिपोर्ट हो।
दूसरी किस्त में 2000 रुपये तब मिलते हैं, जब नवजात के जन्म का पंजीकरण और शिशु के पहले चरण के सभी टीके लगवाने की रिपोर्ट हो।
PMMVY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फॉर्म 1A, 1B, और 1C लगा होना चाहिए।
- MCP कार्ड की कॉपी
- पहचान प्रमाण पत्र
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- आवेदक और उसके पति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सहमति पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण रिकॉर्ड
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले PMMVY के आधिकारिक पोर्टल https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद Sign Up करें और इसके लिए मोबाइल नंबर डालकर वेरिफाई बटन पर क्लिक करें।
- फिर, OTP और Captcha Code को भरकर वेलिडेट पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद डाटा एंट्री ऑप्शन में Beneficiary Registration टैब पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा और इसमें आपको सभी जानकारी को भरना होगा।
- आखिर में, ऑनलाइन जमा करना होगा। एप्लीकेशन एक बार जमा होने के बाद आप पोर्टल पर अपने एप्लीकेशन स्टेट्स को ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) पर जाएं और अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करवाएं।
- फॉर्म 1A लें और उसे भरकर सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जमा करें। इसमें मातृ और शिशु सुरक्षा (MCP) कार्ड की कॉपी, पहचान प्रमाण और बैंक पासबुक जैसी डिटेल्स शामिल होगी।
- दूसरी किस्त के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 1B और 1C भरकर जमा करने होंगे।
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Image Credit - freepik, jagran
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