हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर के बताया गया है कि महिलाओं को 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत दी जाएगी। यह योजना वर्तमान में केवल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, 18 से 59 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
क्या है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना?
दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 मार्च को इस वादे को पूरा करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपये देगी। इससे 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होती तब तक इस तरह की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इस वजह से अब प्रदेश की पात्र महिलाओं को इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जिलों में योजना के फार्म पहले ही लिए जा रहे थे। जिला कार्यालयों में फार्म लेने और जमा करने के लिए महिलाओं की लंबी लाइनें भी लग रही थीं। इस पर चुनाव आयोग को इसकी शिकायत मिलने के बाद, जो योजना को 1 अप्रैल 2024 को लागू होने वाली थी। मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के मुताबिक अब इसे जून 2024 में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा।
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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की नोटिफिकेशन में इन श्रेणियों को शामिल किया गया है
- आयकरदाता
- मठों में स्थायी रूप से रहने वाली महिला भिक्षुणियां
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य
- केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनभोगी
- पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी
- संविदा कर्मचारी
- दैनिक वेतनभोगी
- अंशकालिक कर्मचारी
- पूर्व सैनिक और उनकी पत्नियां
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक
- आशा कर्मचारी
- मध्याह्न भोजन कर्मचारी
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी

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राज्य में 60 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं को पहले से ही पेंशन दी जा रही है। वहीं, 18 से 59 साल की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- आवेदन पत्र: तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी
- हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नम्बर
- इसके साथ ही बीपीएल परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र
- विधवा प्रमाण पत्र, जिन पर लागू होता हो।
- तलाकशुदा प्रमाण पत्र, जिन पर लागू हो।
- विकलांगता प्रमाण पत्र, जिन पर लागू हो।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, जिस महिला के परिवार से कोई भी सदस्य केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनरों, अनुबंध, आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालिक नौकरी में है।
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