भारत में कई सारे कानून हैं। आपको बता दें कि कई कानून ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों से महिलाओं को लाभ भी मिलता है। गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 यानी कानून प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 बनाया गया।
आपको बता दें कि साल 2017 में इसमें बदलाव भी किए गए। इस लेख में हम आपको इस कानून के बारे में बताएंगे और महिलाओं को इसमें कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं इसके बारे में भी बताएंगे।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
आपको बता दें कि आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को अधिकार होता है। साथ ही भारत में हर राज्य एक गर्भवती कामकाजी महिला को रोजगार और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए सुविधाएं देता है।
इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है लेकिन जिन महिलाओं के पहले से ही दो बच्चे हैं उस महिला को 12 सप्ताह का अवकाश ही मिलता है। अगर आपको यह अवकाश नहीं मिलती है तो आप पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकती हैं।
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गर्भवती महिला का यह भी है अधिकार
आपको बता दें कि कई कंपनियां गर्भवती महिलाओं से भी पूरा काम करवाते हैं लेकिन आपको बता दें कि प्रसव की निर्धारित तारीख से 10 हफ्ते पहले तक आप कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करने का भी अधिकार होता है। साथ ही आप ऑफिस से छुट्टी भी ले सकती हैं।
आपको बता दें कि जिस भी माह आपने अपना नियमित कार्य किया है लेकिन अगर आपकी सिक लीव है तो भी आप वेतन पाने की हकदार होती हैं लेकिन आपको इसके लिए बीमारी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को कंपनी में जमा करवाना होगा।
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मातृत्व अवकाश की अवधि
अगर आपके मातृत्व अवकाश की अवधि यानी मैटरनिटी लीव खत्म हो जाती है तो आप मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार घर से भी अपने ऑफिस का काम कर सकती हैं। आपको कानून इसका अधिकार भी देता है। साथ ही आपको अपनी कंपनी में इसके बारे में सूचित करना होगा और अगर आपको कार्य ऐसा है जिसे आप घर से भी कर सकती हैं तो आप बच्चा होने के कुछ दिनों तक घर से कार्य कर सकती हैं।
तो यह थी जानकारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से जुड़ी हुई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारी वेबसाइट हरजिंदगी के साथ।
image credit- freepik
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