Anti-Rape Bill West Bengal: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में भारी विरोध के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता विधेयक पारित किया है। बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से कोमा में चले जाने के केस में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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