नए साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आर्थिक मामलों में कई बदलाव आए हैं। जिसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नए साल से ही जीएसटी कानून में कई बदलाव किए गए हैं। अब इस बदलाव के कारण कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको कुछ चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या कहता है जीएसटी का नया कानून।
हम सभी जोमैटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना आपको मंहगा पड़ेगा। बता दें कि अब सरकार डायरेक्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से जीएसटी वसूलने का नियम बना चुकी है। इसका मतलब है कि अब आपको खाने से संबंधित सभी चीजें मंहगी मिलेंगी। इसका कारण यह है कि पहले सरकारें रेस्टोरेंट से जीएसटी लिया करती थी, लेकिन नए साल से अब यह जीएसटी स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अब ये फूड डिलवरी कंपनिया इस बोझ को कम करने के लिए अपने कस्टमर से अलग-अलग तरीकों से चार्ज लें।
सरकार ने जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसके अंतर्गत पर ओला-उबर पर भी जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ खाना ही नहीं अब ओला-उबर की सवारी भी मंहगी कर दी गई है। अब ऐप बेस्ड कैब सर्विस कंपनियों जैसे उबर और ओला को भी शनिवार से टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की बुकिंग पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसका मतलब है कि अब ओला-उबर के चार्जिस भी बढ़ जाएंगे। हालांकि, ऑटो -रिक्शा या टैक्सी ड्राइवरों द्वारा ऑफ़लाइन/मैनुअल मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी।
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अगर आप जूते और गारमेट्स खरीदने की सोच रही हैं तो आपको उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। सरकार के नई जीएसटी नियम के अंतर्गत अब गारमेट्स टेक्सटाइल और जूतों की बढ़ा दी गई है। पहले इन चीजों पर 5 प्रतिशत जीएसटी था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, लेकिन अभी कॉटन प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए अब आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अब चीजें मंहगी हो गई है।
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अब आपको लिमिटेड ट्रांसजेक्शन के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर 21 रूपये देने पड़ेंगे। हालांकि, ऐसा तभी होता है जब आप फ्री विड्रॉल की लिमिट को पूरा कर लेते हैं। बता दें कि आप अपने एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांसजेक्शन कर सकते हैं।
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