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Mother's Name on Documents: महाराष्ट्र में अब सभी ऑफिसियल डॉक्यूमेंट पर मां का नाम होगा अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता के साथ मां का नाम भी शामिल किए जाने को अनिवार्य कर दिया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टूडेंट्स के लिए फैसला सुनाया है। <div>&nbsp;</div>
Editorial
Updated:- 2024-03-13, 15:25 IST

महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य में सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्टूडेंट्स की डिग्री और सर्टिफिकेट पर पिता के साथ मां का नाम शामिल करने का फैसला सुनाया है। 

यह पहल एक बड़ा कदम हो सकता है, जो महिलाओं को समाज में उनकी पहचान और महत्व को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके माध्यम से महिलाओं को उनकी सार्वजनिक और सरकारी दस्तावेजों में भी पूरा सम्मान और पहचान मिलेगा, जो समाज में उनके समान हिस्सेदारी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, इस फैसले से मातृत्व को भी ज्यादा समझा जाएगा और पितृत्व के साथ मातृत्व की भी अहमियत समझाई जा सकेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब सभी छात्रों के सभी दस्तावेजों पर मां का नाम भी अनिवार्य तौर पर दर्ज कराना होगा। यह फैसला महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को स्वीकार करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी सरकारी दस्तावेजों में पिता के साथ मां का नाम भी शामिल किए जाने को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला भी महिलाओं के सम्मान और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है।

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कौन से ऑफिसियल डॉक्यूमेंट होंगे शामिल

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में और सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 11 मार्च 2024 के कैबिनेट फैसले को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 1 मई 2024 से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित सभी सरकारी दस्तावेजों में अब मां का नाम लिखना होगा। 

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इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं के मामले में महिला के नाम के बाद उसके पति के पहले नाम और उपनाम की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

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अनाथ बच्चों को इस नए नियम में मिलेगी छूट

यह फैसला महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को स्वीकार करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। हालांकि, अनाथ बच्चों को इस नए नियम से छूट दी गई है। 

महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले कहा था कि इस फैसले से माताओं को अधिक मान्यता देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। कैबिनेट ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्टर में भी जरूरी बदलाव पर चर्चा की है। केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन करने में बच्चे का नाम, मां का नाम, उसके बाद पिता का नाम और उपनाम दर्ज करने की मंजूरी दी गई है। 

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Image credit: Freepik

 

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