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lost jewellery during home shifting

घर शिफ्टिंग के दौरान गहने गायब? जानें क्या बीमा कंपनी देगी मुआवजा या खारिज हो जाएगा आपका क्लेम

घर शिफ्टिंग के दौरान गहने खोने पर बीमा क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता है। कोलकाता के भरत नंदी का मामला इसका उदाहरण है, जहां रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और उपभोक्ता आयोग ने क्लेम खारिज कर दिया। 
Editorial
Updated:- 2026-03-08, 08:49 IST

घर शिफ्ट करना सभी का सपना होता है। हर कोई अपना घर चाहता है, लेकिन घर शिफ्ट करने के साथ-साथ जब समान इधर से उधर किया जाता है तो उसमें से कुछ सामान खो भी जाता है। वहीं, अगर हमारे कीमती गहने खो जाएं तो सबसे ज्यादा दुख हमें ही होता है, लेकिन घर शिफ्ट करते समय गहनें खो गए हैं तो क्या बीमा कंपनी में क्लेम किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि घर शिफ्ट करने के दौरान यदि समान खो जाए तो बीमा कंपनी आपका कितना सहयोग कर सकती हैं। जानते हैं इस लेख के माध्यम से...

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि अभी हाल ही में कोलकाता में रहने वाले भरत कुमार नंदी के साथ ऐसी ही एक घटना हुई है। वह जब अपना घर शिफ्ट कर रहे थे तो उस दौरान उनके सोने के गहने खो गए। 

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 जब नंदी ने बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मुआवजा मांगा तो कंपनी ने मना कर दिया। ऐसे में नंदी ने राज्य उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद नंदी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से बात की, लेकिन एनसीडीआरसी ने भी यह खारिज कर दिया। 

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उनका कहना है कि जब निवास स्थान बदल जाता है तो कथित नुकसान पॉलिसी की शर्तों के अंदर कवर नहीं होता। 

शिफ्टिंग के दौरान क्लेम मिलने की शर्तें

अगर आपके पास व्यापक पॉलिसी है, तो भी शिफ्टिंग के दौरान क्लेम मिलना आसान नहीं होता। शिफ्टिंग के दौरान सामान के नुकसान के लिए पॉलिसी में 'इन-ट्रांजिट' कवर का होना जरूरी है। अगर पॉलिसी सिर्फ आपके पुराने घर के पते पर आधारित है, तो रास्ते में हुए नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी।

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 अगर आप खुद सामान शिफ्ट कर रहे हैं, तो चोरी या गुम होने पर क्लेम मिलना लगभग असंभव है। कंपनियां अक्सर यह शर्त रखती हैं कि सामान किसी रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल 'पैकर एंड मूवर्स' कंपनी के जरिए ही शिफ्ट होना चाहिए।

गहने और कीमती सामान को अक्सर शिफ्टिंग ट्रक में न रखने की सलाह दी जाती है। अगर बीमा कंपनी को लगता है कि आपने गहने लापरवाही से छोड़े थे, तो वह 'घोर लापरवाही' (Gross Negligence) का हवाला देकर क्लेम खारिज कर सकती है।

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Images: Freepik/shutterstock

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