Independence Day 2023: राष्ट्रगान कब-कब गाया जाता है? जानें इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम

National Anthem Of India: 112 साल पहले भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' बना था। भारत के राष्ट्रगान के लेखक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर।

 
code of conduct of the national anthem

National Anthem Of India:"जन गण मन।" भारत का राष्ट्रगान सुनते ही हमें एक अलग साहस और ऊर्जा मिलती है। 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र के दौरान सार्वजनिक रूप से राष्ट्रगान को प्रदर्शित किया गया था। आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगान को बांग्ला भाषा में लिखा गया था।

भारत का राष्ट्रगान (National Anthem Of India)

National Anthem Of India

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे

भारत-भाग्य-विधाता

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्‍कल-बंग

विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा

उच्‍छल-जलधि-तरंग

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे,

गाहे तव जय-गाथा ।

जन-गण-मंगल-दायक जय हे

भारत भाग्य विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे ।

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कब-कब गाया जाता है राष्ट्रगान? (Occasions to Play National Anthem)

  • आमतौर पर हम स्कूल में प्रेयर के दौरान राष्ट्रगान को गाते हैं। हालांकि, स्कूल के अलावा भी ऐसे कई अवसर हैं, जहां राष्ट्रगान गाया जाता है।
  • औपचारिक अवसरों पर राष्ट्रीय सलामी देने के लिए।
  • परेड प्रदर्शन के दौरान।
  • राष्ट्रपति के कार्य अभिभाषण से पहले और उसके बाद।
  • किसी औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रवेश और प्रस्थान से पहले।
  • जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।

राष्ट्रगान के दौरान खड़े क्यों होते हैं हम? (Why Do You Stand During National Anthem)

राष्ट्रगान के दौरान मौजूद लोग राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ जाता है।

राष्ट्रगान की आचार संहिता (National Anthem Code of Conduct)

National Anthem Code of Conduct

  • प्रत्येक व्यक्ति का सिर ऊंचा रहना चाहिए।
  • राष्ट्रगान के दौरान आगे देखना जरूरी है।
  • राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ ही राष्ट्रगान एक स्वर में गाया जाएगा।
  • राष्ट्रगान के शब्दों या संगीत की किसी भी पैरोडी या विरूपण की अनुमति नहीं है। (राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को ही मनाया जाता है आजादी दिवस)

राष्ट्रगान का अपमान करने पर कानून

भारत के राष्ट्रीय सम्मान निरोधक कानून 1971 की धारा-3 के अनुसार राष्ट्रगान को जानबूझकर गाने से रोकने या किसी समूह के लिए व्यवधान करने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। जुर्माना डरना भी पड़ सकता है।

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Photo Credit: HerZindagi, Freepik

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