राज्यपाल को उनके पद से कौन हटा सकता है? जानिए संविधान में इसको लेकर क्या है नियम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर देश के कई राज्यों में अभी राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, पर क्या आपको पता है कि राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसको लेकर नियम बताते हैं।
Constitutional rule for Governor Post

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश के बाद, देश के कई राज्यों के राज्यपाल का फेरबदल हुआ है। एक तरफ ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुबर दास का इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वीकार किया। वहीं, बिहार, मिजोरम,केरल और मणिपुर के राज्यपाल भी प्रेसिडेंट मुर्मू के आदेश पर बदले गए हैं। राज्य की देखरेख के लिए राज्यपाल तो राष्ट्रपति के आदेश पर बना दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किसी कारणवश उन्हें पद से हटाने का आधिकार किसके पास है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इस बारे में आगे विस्तार से बताते हैं। साथ ही, राज्यपाल के पद को लेकर संविधान में क्या नियम है, यह भी जानेंगे। इसके अलावा, उनके कार्य व उनके कार्यकाल के बारे में भी विस्तार से जानेंगे।

राज्यपाल को उनके पद से कौन हटा सकता है?

government rule

देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल को हटाना है या नहीं, इसका आखिरी फैसला देश के राष्ट्रपति ही करते हैं।संविधान के अनुच्छेद 74 में मुताबिक, राज्यपाल को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद बैठती है। इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद, मंत्रिपरिषद की सलाल पर राष्ट्रपतिही अपना फैसला लेते हैं और राज्यपाल को हटाने का निर्णय करते हैं।

राज्यपाल भी दे सकते हैं इस्तीफा

नियम के अनुसार, किसी कारणवश राज्यपाल खुद से भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसकी जानकारी आपको संविधान के आर्टिकल 156 में मिल जाएगी। इस अनुच्छेद में साफ शब्दों में लिखा है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह करना होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति के इस्तीफा मंजूर करते ही राज्यपाल अपने पद से मुक्त हो जाता है।

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कितने साल का होता है राज्यपाल का कार्यकाल?

Governor of India

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल की अवधि तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा, बात अगर आयुसीमा की करें तो राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

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Image credit- Freepik


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