Tax Free Income Tips: भारत समेत दुनिया के कई देशों में किसी भी तरह की कमाई पर टैक्स का प्रावधान है। ऐसे में, कई बार टैक्स में बड़ी राशि भी चुकानी पड़ती है। ऐसे में, टैक्स से बचते हुए पैसे कमाना हर किसी का सपना होता है। भारत में आयकर कानून के तहत कुछ आय के सोर्स ऐसे भी हैं, जो टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी कमाई पर कोई टैक्स न लगे, तो इस आर्टिकल में दिए गए 5 तरीकों को फॉलो कर आप अच्छा पैसा कमा सकती हैं।
इन टैक्स फ्री तरीकों से आप न केवल अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, बल्कि अपनी आय को कानूनी रूप से सुरक्षित भी रख सकती हैं। साथ ही, स्मार्ट प्लानिंग और निवेश के साथ आप अपनी कमाई को बढ़ा सकती हैं। आज हम आपको भारत में ऐसे इनकम के 5 साधन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे।
कृषि आय भारत में सबसे लोकप्रिय टैक्स-फ्री आय का सोर्स है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के तहत, किसानों के लिए कृषि से प्राप्त आय को पूरी तरह से टैक्स-फ्री रखा गया है। भारत में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपके पास खेती योग्य जमीन है, तो आप खेती से संबंधित गतिविधियां जैसे फसल उगाना, फल-सब्जियां उगाना या बागवानी कर सकती हैं। जैविक उत्पादों या कृषि पर्यटन से भी आप अतिरिक्त कमाई कर सकती हैं।
गिफ्ट को वैसे तो टैक्स-फ्री माना जाता है, पर इसमें कुछ नियम भी हैं। आयकर अधिनियम के मुताबिक, रिश्तेदारों से प्राप्त किसी भी तरह के गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स-फ्री होते हैं। इस गिफ्ट में संपत्ति, नकद, आभूषण या वाहन आदि शामिल हो सकते हैं। ये गिफ्ट अगर आपको जीवनसाथी, भाई-बहन, माता-पिता और अन्य नजदीकी रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो वे सभी टैक्स-फ्री होते हैं।
जीवन बीमा से मिले पैसे और बोनस भी टैक्स-फ्री होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10(10D) के तहत, 1 अप्रैल 2003 से पहले जारी पॉलिसियां टैक्स-फ्री हैं। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच जारी पॉलिसियों के टैक्स में कुछ छूट तभी है, जब यह प्रीमियम बीमित राशि के 20% से अधिक न हो। वहीं, 1 अप्रैल 2012 के बाद जारी पॉलिसियों में यह सीमा 10% कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2023 के बाद, यदि कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो वह राशि नियमानुसार टैक्सेबल होगी।
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ग्रैच्युटी एक ऐसी राशि है, जो नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को दी जाती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रैच्युटी टैक्स-फ्री होती है। जबकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ी अलग नियम है। इसके टैक्स पर मिलने वाली छूट इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन ग्रैच्युटी अधिनियम, 1972 के तहत आता है या नहीं। इसके अलावा, अधिनियम के तहत, अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि टैक्स-फ्री होती है। वहीं, यदि अधिनियम के तहत नहीं है तो आपको टैक्स-फ्री ग्रैच्युटी सिर्फ 10 लाख रुपये पर ही मिलती है।
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कुछ पेंशन भी टैक्स-फ्री होती हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन से मिलने वाला पेंशन शामिल है। भारतीय सशस्त्र बल के परिवारों को मिलने वाला पेंशन भी टैक्स-फ्री होता है। इसके अलावा, परम वीर चक्र और महावीर चक्र जैसे पुरस्कार विजेताओं की पेंशन भी टैक्स-फ्री होता है।
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