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सैलरी पाने वाले 31 मार्च से पहले भर लें ये जरूरी फॉर्म, Income Tax के नोटिस से मिलेगा छुटकारा

अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं, तो आपको IT Declaration Form भरना जरूरी है। ऐसा करने से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं और इन-हैंड सैलरी में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।  
Editorial
Updated:- 2025-02-06, 21:17 IST

इन दिनों सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपनी कंपनियों में टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने में लगे हुए हैं, ताकि उनकी इन-हैंड सैलरी में डिडक्शन न हो। टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म में कर्मचारी को अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं, जिनके आधार पर कंपनी आपके टैक्स डिडक्शन को फिक्स करती है। 

टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रूफ होता है, जिसे हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले आपको कंपनी को जमा करना होता है। आमतौर पर जनवरी के महीने में इसे भरना होता है। इस फॉर्म में कर्मचारी को टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी भरनी होती है और प्रूफ भी जमा करना होता है। 

हम आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। दीपिका एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, उसने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रूप में 70,000 रुपये की राशि बताई। इसके अलावा, वह LIC में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगी। इन जानकारी के बाद, कंपनी उसकी सालाना इनकम से 1 लाख रुपये की अमाउंट काट लेगी और शेष राशि पर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेगी। फिर, इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करके और दीपिका की सैलरी से हर महीने इतनी ही राशि को काटकर TDS को कैलकुलेट किया जाएगा। 

फॉर्म 12BB क्या है?

सैलरी पाने वाले कर्मचारी को इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस पर टैक्स बेनिफिट्स या छूट का दावा करने के लिए अपनी कंपनी को फॉर्म 12BB जमा करना जरूरी है। इस फॉर्म को आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जमा करना होता है। साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन केवल उस अमाउंट का रोडमैप है, जिसे आप उस साल के दौरान इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिसंबर या जनवरी के दौरान, आपकी कंपनी आपसे इन इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहेगी, जो साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में बताए गए हैं। 

फॉर्म 12BB भरने से पहले किए जाने वाले काम

investment declaration form (2)

  • अपने CTC स्ट्रक्चर को पढ़कर पता लगाएं कि HRA और LTA आपके पैकेज का हिस्सा हैं या नहीं।
  • यदि ये अलाउंस आपके CTC स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, तो इनका दावा किया जा सकता है। 
  • अपने होम लोन और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और लोन रिपेमेंट शेड्यूल डाउनलोड करें।
  • सभी खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स की रिसीप्ट को इकट्ठा करें, जो टैक्सेबल हैं। जैसे- ट्यूशन फीस, LIC प्रीमियम रसीदें, किराए की रिसीप्ट और डोनेशन्स आदि। 

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Investment Declaration  नीचे दिए गए इन्वेस्टमेंट्स के लिए की जा सकती है-

Home Loan Interest:

आपके होम लोन पर हर साल काफी मात्रा में इंटरेस्ट लग सकता है। फ़ॉर्म 12BB में, नाम, पता और पैन कार्ड के अलावा, आपको provisional interest certificate जमा करने की जरूरत पड़ सकती है। आप इसे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। 

House Rent Allowance:

आप अगर किराए के मकान में रहते हैं, तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने मकान मालिक का नाम, पता और पैन कार्ड चाहिए होगा। 

Leave Travel Allowance:

आप इस अमाउंट पर क्लेम तभी कर सकते हैं, जब यह आपके CTC स्ट्रक्चर में शामिल हो। 

Mediclaim Premium:

हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत, टैक्स बेनिफिट्स के लिए मान्य है। सुनिश्चित करें कि आप अपने टैक्स डिक्लेरेशन में प्रीमियम अमाउंट लिखते हैं। 

Deductions Under:

  • सेक्शन 80सी- LIC के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम या टैक्स बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड में किए गए इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
  • सेक्शन 80सीसीडी- इसमें NPS के लिए भुगतान की गई राशि शामिल होती है।
  • सेक्शन 80ई- एजुकेशन लोन पर दिया गया ब्याज शामिल होता है।
  • सेक्शन 80जी- सरकार या किसी फाउंडेशन को दिया गया दान शामिल होता है। 

आपको याद रखना होगा कि साल की शुरुआत में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म में बताई गई राशि साल के अंत में इन्वेस्ट की गई राशि से मेल खानी जरूरी है। 

इसे भी पढ़ें - क्या नए टैक्स रिजीम में भी बचाया जा सकता है Income Tax? यहां जानें कैसे

फॉर्म 12BB कैसे भरें? 

investment declaration form 12BB

आपको अपनी सैलरी से TDS अमाउंट काटे जाने से पहले अपना टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फॉर्म 12BB के जरिए टैक्स डिडक्शन का लाभ पाने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद, अपने इनकम टैक्स अकाउंट को लॉगिन करें।
  • 'Forms' टैब को टैप करें और फॉर्म 12BB को खोजें और उसे डाउनलोड करें। 
  • अपने एम्प्लॉय कोड, नाम, जन्म तिथि जैसी डिटेल्स को दर्ज करके फॉर्म भरना शुरू करें।
  • अब, HRA, LTA और दूसरे डिडक्शन्स के कॉलम को भरें।
  • आखिरी में, फॉर्म पर सिग्नेचर करें और इसे अपनी कंपनी में जमा कर दें।
  • फॉर्म की एक कॉपी को अपने पास जरूर रखें। 

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Image Credit - freepik 


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