इन दिनों सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपनी कंपनियों में टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने में लगे हुए हैं, ताकि उनकी इन-हैंड सैलरी में डिडक्शन न हो। टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म में कर्मचारी को अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं, जिनके आधार पर कंपनी आपके टैक्स डिडक्शन को फिक्स करती है।
टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रूफ होता है, जिसे हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले आपको कंपनी को जमा करना होता है। आमतौर पर जनवरी के महीने में इसे भरना होता है। इस फॉर्म में कर्मचारी को टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी भरनी होती है और प्रूफ भी जमा करना होता है।
हम आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। दीपिका एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, उसने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के रूप में 70,000 रुपये की राशि बताई। इसके अलावा, वह LIC में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगी। इन जानकारी के बाद, कंपनी उसकी सालाना इनकम से 1 लाख रुपये की अमाउंट काट लेगी और शेष राशि पर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेगी। फिर, इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करके और दीपिका की सैलरी से हर महीने इतनी ही राशि को काटकर TDS को कैलकुलेट किया जाएगा।
सैलरी पाने वाले कर्मचारी को इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस पर टैक्स बेनिफिट्स या छूट का दावा करने के लिए अपनी कंपनी को फॉर्म 12BB जमा करना जरूरी है। इस फॉर्म को आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जमा करना होता है। साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन केवल उस अमाउंट का रोडमैप है, जिसे आप उस साल के दौरान इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिसंबर या जनवरी के दौरान, आपकी कंपनी आपसे इन इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहेगी, जो साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में बताए गए हैं।
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आपके होम लोन पर हर साल काफी मात्रा में इंटरेस्ट लग सकता है। फ़ॉर्म 12BB में, नाम, पता और पैन कार्ड के अलावा, आपको provisional interest certificate जमा करने की जरूरत पड़ सकती है। आप इसे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
आप अगर किराए के मकान में रहते हैं, तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने मकान मालिक का नाम, पता और पैन कार्ड चाहिए होगा।
आप इस अमाउंट पर क्लेम तभी कर सकते हैं, जब यह आपके CTC स्ट्रक्चर में शामिल हो।
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत, टैक्स बेनिफिट्स के लिए मान्य है। सुनिश्चित करें कि आप अपने टैक्स डिक्लेरेशन में प्रीमियम अमाउंट लिखते हैं।
आपको याद रखना होगा कि साल की शुरुआत में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म में बताई गई राशि साल के अंत में इन्वेस्ट की गई राशि से मेल खानी जरूरी है।
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आपको अपनी सैलरी से TDS अमाउंट काटे जाने से पहले अपना टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फॉर्म 12BB के जरिए टैक्स डिडक्शन का लाभ पाने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
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