अक्सर ऐसा होता है कि बिना कस्टमर के मर्जी के भी क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। जबकि, कस्टमर की मर्जी के बिना बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करना गलत और अनैतिक है। यह न केवल कस्टमर के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बैंकिंग नियमों का भी उल्लंघन है। अगर आपको पता चले हैं कि आपके नाम पर बिना आपकी सहमति के क्रेडिट कार्ड खोला गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कोई भी बैंक कस्टमर्स से उनकी इजाजत के बिना उनके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। इस तरह के मामलों से बचने के लिए आपको ये कदम उठाने चाहिए।
बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करें
सबसे पहले, आपको उस बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करना चाहिए, जिससे आपके नाम पर बिना सहमति के कार्ड जारी किया है। आप उन्हें फोन, ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपके नाम पर बिना आपकी सहमति के कार्ड खोला गया है और आप इसे बंद करना चाहते हैं। आपको कार्ड बंद करने के लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना होगा। यह तय करें कि आप रिक्वेस्ट की एक कॉपी अपने पास रख लें।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 मार्च 2024 को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर मास्टर डायरेक्शन जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के तहत, कार्ड जारी करने वाले को पहले कस्टमर की अनुमति लेना अनिवार्य है। आप अपनी शिकायत में इन दिशानिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से शिकायत
बैंक को आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। यदि 30 दिनों के भीतर आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से शिकायत कर सकते हैं। यह आपको बैंक से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान पाने में मदद करेगा।
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें
अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आपको पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। रिपोर्ट में, आपको यह बताना होगा कि आपके नाम पर बिना आपकी सहमति के कार्ड कैसे खोला गया। पुलिस आपको धोखाधड़ी के मामले की जांच करने में मदद करेगी।
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क्रेडिट कार्ड को सक्रिय न करें
क्रेडिट कार्ड को सक्रिय न करें। कार्ड को सक्रिय करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही कार्ड सक्रिय होता है।
क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करें
यह तय करें कि इस अनधिकृत क्रेडिट कार्ड का कोई भी विवरण आपके क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसके लिए क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL, Equifax, Experian आदि) से संपर्क करें और अपने क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें।
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ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
RBI ओम्बड्समैन की वेबसाइट पर जाएं https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx 'ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें' टैब पर क्लिक करें। जरूरी जानकारी दर्ज करें और शिकायत सबमिट करें। आपको अपनी शिकायत का एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा। अपनी शिकायत की स्टेटस जानने के लिए आप समय-समय पर RBI CMS पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी शिकायत संख्या का इस्तेमाल करके इसे ट्रैक कर सकते हैं।
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