Post Office Account: बिना नॉमिनी के जानिए अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद कैसे निकाल सकते हैं पैसे?

अगर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बिना नॉमिनी के अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए, तो अकाउंट में जमा राशि के दावेदार को पोस्ट ऑफिस में सक्सेसन सर्टिफिकेट और क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा।

the timeline for settlement of death claim in post office

Post Office Account: बैंक जैसी सुविधा पाने के लिए ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट ओपेन करते हैं। साथ ही देशभर में पोस्ट ऑफिस के करोड़ों कस्टमर्स हैं, जो सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए), राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता (टीडी) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता (एससीएसएस) जैसी कई सुविधाएं देता है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस अपने कस्टमर्स की आसानी के लिए ये सुविधा भी देता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलते वक्त कस्टमर्स से नॉमिनी का कॉलम भरने का ऑप्शन देता है। अगर नॉमिनी का कॉलम भरा है, तो आइए जानते हैं क्या कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस अकाउंट में क्यों जरूरी होता है नॉमिनी?

आवेदक को नॉमिनी का ऑप्शन भरना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हालत में अकाउंट में जमा पैसे नॉमिनी को दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग फॉर्म भरते वक्त नॉमिनी यानी माता, पिता या पत्नी का नाम भरना भूल जाते हैं। फिर इसके बाद किसी संबंधी का देहांत हो जाने के बाद पैसे क्लेम करना मुश्किल हो जाता है।

What is the time limit for death claim settlement without nominee

अगर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बिना नॉमिनी के अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए, तो अकाउंट में जमा राशि के दावेदार को पोस्ट ऑफिस में क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा। दावेदार को मृतक के साथ सर्टिफाइड करने वाले रिलेशन सर्टिफिकेट जमा करने होंगे, जैसे कि:

  • मृतक के नाम पर दावेदार के नाम से लिखा गया कोई दस्तावेज, जैसे कि जमीन का दस्तावेज, बैंक अकाउंट का पासबुक, आदि।
  • मृतक के नाम पर दावेदार के नाम से लिखा गया कोई लेटर।
  • मृतक के परिवार के सदस्यों का सिग्नेचर किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट, जिसमें दावेदार को मृतक का उत्तराधिकारी बताया गया हो।
  • पोस्ट ऑफिस क्लेम फॉर्म और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद, मृतक के खाते में जमा राशि दावेदार को दे दी जाएगी।
What the time limit for death claim settlement without nominee

पोस्ट ऑफिस में मृत्यु के बाद ऐसे कर सकते हैं पैसे के लिए क्लेम

अगर खाते में जमा राशि 5 लाख रुपये से कम है, तो दावेदार को केवल क्लेम फॉर्म और अन्य दस्तावेज जैसे, लेटर ऑफ इन्डेम्निटी, एफिडेविट, केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आधार कार्ड जमा करने होंगे। अगर खाते में जमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो दावेदार को सक्सेसन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) कानूनी उत्तराधिकारियों में से कोई भी प्रिसक्राइब्ड फॉर्म (SB84) के साथ भी जमा करना होगा। सक्सेसन सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होता है, जो दावेदार को मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताता है।

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सक्सेसन सर्टिफिकेट लेने के लिए, सबसे पहले दावेदार को कोर्ट में अप्लाई करना होगा। सारे दस्तावेज जांच करने के बाद कोर्ट दावेदार को सक्सेसन सर्टिफिकेट जारी करता है। सक्सेसन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, दावेदार को इसे पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा।

पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बिना नॉमिनी के अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर, दावेदार को अपना क्लेम पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए 6 महीने का समय मिलता है। अगर दावेदार 6 महीने के भीतर अपना क्लेम नहीं जमा करता है, तो खाते में जमा राशि सरकार के पास चली जाएगी।

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Image credit: Freepik

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