इन दिनों टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने में लगे हुए हैं। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर कर दी गई है। आपको बता दें कि फाइलिंग की नई तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। वहीं अन्य लोगों के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है। भारत में हर व्यक्ति जो कमाई करता है उसके लिए टैक्स भरना जिम्मेदारी है। ITR दाखिल करने केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपके लिए कई तरह से फायेदमंद भी होता है। आपको लोन लेने, वीजा आवेदन में यह मददगार साबित होता है। वहीं, कई बार मन में सवाल आता है कि अगर आयकर रिटर्न फाइल करते समय कुछ गलती हो जाए, तो क्या करना होगा।
ITR भरते समय हो जाए गलती, तो क्या करें?
भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यह सुविधा देता है कि आप अपने पहले से फाइल किए गए ITR को संशोधित कर सकते हैं यानी अगर कोई गलती हो जाती है , तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस या पेनल्टी नहीं देनी होती है। हालांकि संशोधन एक तय समय सीमा के भीतर किया जा सकता है।
Revised ITR क्या होता है?
- Revised ITR का मतलब होता है कि जब आपने अपना ITR पहले ही भर दिया हो, लेकिन बाद में आपको उसमें कोई गलती या छूटी हुई जानकारी भरनी हो, तो आप उसे ठीक करके दोबारा रिर्टन दाखिल कर सकते हैं।
- आप रिवाइज्ड ITR के जरिए कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को शामिल कर सकते हैं, किसी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं या बैंक अकाउंट नंबर अगर गलत भर दिया है, तो उसे ठीक कर सकते हैं।
- संशोधित रिटर्न आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है। यह सुविधा IT विभाग द्वारा दी जाती है ताकि टैक्सपेयर्स अपनी गलती को तय समय के अंदर सुधार सकें और नोटिस या कानूनी दांवपेंच से बच सकें।
ITR को कितनी बार संशोधित किया जा सकता है?
अगर ITR फाइल करते समय आपने कोई गलती कर दी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उसे सुधारकर दुबारा फाइल कर सकते हैं। Revised ITR को आप एक से ज्यादा बार भी फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार, आप अपने ITR में जितनी बार जरूरी हो सुधार कर सकते हैं, जब तक कि डेडलाइन खत्म नहीं होती है।
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रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की समय सीमा क्या होती है?
अगर आपने आयकर रिटर्न भरते समय गलती कर दी है, तो आप उसे सुधार कर Revised ITR) फाइल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के अनुसार, आप अपना ITR Assessment Year की 31 दिसंबर तक संशोधित कर सकते हैं।
Revised ITR कैसे भरें?
रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अपना PAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- फिर मेन्यू में जाकर e-File ऑप्शन को चुनें।
- इसके बाद, Income Tax Return ऑप्शन खुल जाएगा, वहां पर File Income Tax Return पर क्लिक करें।
- Assessment Year को चुनें जिसके लिए आप रिटर्न संशोधित करना चाहते हैं।
- फाइलिंग मोड में जाकर Online को चुनें।
- जब आपसे पूछा जाए कि किस सेक्शन के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो Revised Return under Section 139(5) को चुनें।
- आपको फिर 2 चीजें भरनी होंगी। पहला आपने जो ओरिजिनल ITR फाइल किया था उसका Acknowledgement Number डालना होगा और फिर रिटर्न फाइलिंग की तारीख को भरना होगा।
- अब उस ITR में जो गलती थी उसे सुधारना होगा या जो जानकारी छूट गई थी उसे भरना होगा।
- सबमिट से पहले रिटर्न की दोबारा जांच कर लें और फिर Submit बटन पर क्लिक करें।
- आखिरी में, रिवाइज्ड ITR को भी आपको verify करना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे आपने पहले वाले ITR का किया था। आप नीचे दिए तरीकों से verify कर सकते हैं।
- अगर आपने जो ओरिजिनल ITR फाइल किया था और उसका आपने ई-वेरिफाई नहीं किया है, तो वह दाखिल नहीं माना जाएगा और फिर आप उसे संशोधित भी नहीं कर पाएंगे।
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