डीजल ही नहीं अब दिल्ली की इन गाड़ियों को लेकर आया नया नियम, इतने साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

अगर आपके पास 15 साल से पुरानी गाड़ी है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां परेशानी का, दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बचाने के लिए वाहनों को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में-
Petrol-Diesel Vehicle Restrictions In Delhi-NCR

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब, दिल्ली में अधिक पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और दिल्ली के हवा को साफ रखना है। यह कदम दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाया गया है, जिसमें प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं।

इस नियम के तहत, 15 साल पुराने डीजल वाहनों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही इन वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। यह नियम दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि पुराने डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण छोड़ते हैं। चलिए जानते हैं कब से शुरू होगा यह नियम और पकड़े जाने पर क्या होगी कार्यवाई-

कब से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल?

Petrol-Diesel Vehicle Restrictions In Delhi-NCR

दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले पुराने वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को हुई घोषणा के मुताबिक, 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस निर्णय का स्वागत विभिन्न एक्सपर्ट्स ने किया है, जिनका मानना है कि यह कदम प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

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वाहनों की निगरानी करेगी स्पेशल टास्क फोर्स

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के नियमों को लागू करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, जो इन नियमों की कड़ी निगरानी रखेगी। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की भी सभी मानकों के तहत जांच की जाएगी, ताकि प्रदूषण से बचाव किया जा सके और नियमों का सही तरीके से पालन हो।

पहले भी बनाए गए ऐसे नियम

Petrol-Diesel Vehicle Restrictions In Delhi

दिल्ली एनसीआर में पहले भी 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि 2021 में लागू हुआ था। इस नियम के तहत, इन पुरानी गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता है।

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Image credit-Freepik

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