आपकी सैलरी कितनी है इस बात को कौन जान सकता है? अधिकतर लोग अपने करीबियों को सैलरी की डिटेल्स दे देते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें डिटेल्स देना जरूरी है? पति की सैलरी जानने का हक किसका होता है? अब आपको लगेगा कि इतने सवाल आखिर मैं पूछ क्यों रही हूं? दरअसल, कुछ समय पहले एक मामला बरेली से आया था। संजू गुप्ता ने स्थानीय इन्फॉर्मेशन ऑथोरिटीज में अपील की थी। उस अपील के आधार पर जजमेंट दिया गया कि संजू के पति को उनकी नेट टैक्स इनकम डिटेल्स और ग्रॉस इनकम डिटेल्स शेयर करनी होंगी।
अब मुद्दा यह है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) फाइल करने के बाद पत्नी को पति की सैलरी की डिटेल्स मिल गई हैं, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी ऐसे कुछ जजमेंट पास किए गए हैं जिनमें संबंधित पार्टी को अपनी सैलरी की डिटेल्स बतानी पड़ी हैं। पर ऐसा किन मामलों में हो सकता है इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
यहां बात कानूनी मामलों की हो रही है। संजू गुप्ता के मामले में ही पहले स्थानीय आयकर कार्यालय में जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने उन्हें सूचना देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी (FAA) में अपील दायर की गई। यहां भी बात नहीं बनी और फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) में इस मामले को बढ़ाया गया।
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इसे तो एक मामला कहा जाएगा, लेकिन ऐसे कई मामले कोर्ट में दाखिल होते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ऐसे ही एक मामले में राजेश रामचंद्र किडिले को पत्नी के भरण-पोषण संबंधित फैसला लेने के लिए वेतन की जानकारी देने का आदेश दिया था।
अब सवाल फिर वही है, "क्या वेतन की जानकारी निजी है?"। इसका जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली के दो अलग-अलग वकीलों से बात की।
दोनों ने ही बताया कि पत्नी अपने पति की वेतन की जानकारी रखने के लिए RTI फाइल कर सकती है। पर यहां एक पेंच है।
नितिन यादव, लॉयर दिल्ली हाई कोर्ट
नितिन के मुताबिक, "आपके सवाल का जवाब है हां। हाल ही में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ऐसा फैसला सुनाया है। संजू गुप्ता का केस इस मामले में एक उदाहरण हो सकता है। अगर निचली अथॉरिटी मना भी कर देती है, तो आप उसके तहत अपर अथॉरिटी को अपील कर सकती हैं।"
मनीष कुमार, लॉयर दिल्ली हाई कोर्ट
मनीष के मुताबिक, "RTI सिर्फ उन लोगों के लिए ही फाइल की जा सकती है जो सरकारी कर्मचारी हों। अगर पति किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, तो ऐसी कंपनियां RTI की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकती हैं।"
मनीष कुमार ने एक और उदाहरण देते हुए बताया, "हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। रजनीश और नेहा के मामले में दोनों पार्टीज को अपनी इनकम का एफिडेविट देना पड़ा था। उसमें उनकी मौजूदा सैलरी, इनकम टैक्स रिटर्न, सभी बैंक डिटेल्स, 3 साल का बैंक स्टेटमेंट आदि बताया गया था। इसी के साथ, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भी था।"
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