सेरोगेसी और सेरोगेसी के जरिये मां बनी महिलाएं हमेशा से ही बहस का विषय रहे हैं। सेरोगेसी से जुड़े कई सारे मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिनके फैसलों का इंतजार हर किसी को है। फिलहास सारे मामलों के बीच में एक खुशखबरी आई है। अब मैटरनिटी लीव का फायदा उन महिलाओं को भी मिलेगा जो सेरोगेसी के जरिये मां बनी हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने दिया आदेश
ये हमेशा से बहस का विषय रहा है कि सेरोगेसी की जरिये मां बनी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलने चाहिए कि नहीं?
लेकिन अब इस बहस पर पूर्णविराम लग गया है क्योंकि कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि उन महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव के फायदे मिलेंगे जो सेरोगेसी के जरिये मां बनी हैं।
ये फायदा केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार की सारी महिला कर्मचारियों को जो सेरोगेसी के जरिये मां बनेंगी उनको भी वेतन सहित 26 सप्ताह (लगभग 180 दिन) का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
सभी मंत्रालयों को जारी किए गए ये निर्देश
2015 में आए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है, ''सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित अधिकारियों को इसकी विषय वस्तु के बारे में व्यापक जानकारी दें।''2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह फैसला एक शिक्षिका की याचिका पर दिया था जिसने सेरोगेसी से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। स्कूल ने यह कहते हुए उसे मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया था कि ''वह जैविक मां नहीं है।''
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अदालत ने स्कूल के इस फैसले को गलत माना था और कहा था कि ''बच्चा हासिल करने वाली हर मां मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।'' अदालत ने उस समय सभी मंत्रालय को अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर निर्देश देते हुए कहा था कि ''सक्षम प्राधिकारी किराए की कोख से बच्चा हासिल करने वाली मां को मातृत्व अवकाश देने के समय और अवधि के बारे में फैसला करेंगे।''
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अब कर दी गई है व्यवस्था
कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब हर महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का फायदा ले पाएंगी।
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