Tax On Social Media Influencers: इंटरनेट पर अब लोग केवल मनोरंजन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब इससे पैसा भी कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग खूब मोटा पैसा छाप रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के जरिए लोग काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स को डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते, बल्कि ब्रॉन्ड प्रमोशन के माध्यम से उनकी काफी अच्छी कमाई होती है। सोशल मीडिया साइट्स पर लोग आज के समय में खूब कमाई कर रहे हैं।
सरकार हर तरह की कमाई पर जब टैक्स लगाती है, तो क्या सोशल मीडिया पर की गई कमाई पर भी टैक्स लगता है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इंस्टाग्राम की कमाई पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है? अगर सोशल मीडिया से कमाए पैसों को टैक्स लगता है, तो कितना लगता है? आइए जानें, इंस्टाग्राम से कमाए 1 लाख रुपये पर कितना टैक्स लगता है?
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आज के समय में लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से महीनेभर में ही लाखों में कमाई कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर व्यूज के जरिए अर्निंग होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सेल्फ एम्प्लॉयर कैटेगरी में गिना जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयर टैक्सपेयर्स के लिए निर्धारित नियमों के मुताबिक, उन्हें भी टैक्स पे करना होता है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी आईटीआर फाइल करना होता है। इससे उनकी इनकम का खुलासा होता है और सरकार को उनकी कमाई के बारे में जानकारी होती है। यदि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं करता है, तो कानूनी प्रावधान के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर्स को भी उसी तरह से टैक्स देना होता है, जिस तरह से अन्य साधक अपनी कमाई पर देते हैं। मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक, 12 लाख तक की कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता।
यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर महीने इंस्टाग्राम के जरिए 1 लाख रुपये की कुल कमाई कर रहा है और साल की उसकी कमाई 12 लाख तक है, तो उसे किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इससे ऊपर की कमाई पर टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अगर वे एक साल में 20 लाख रुपये से अधिक कमाई कर रहे हैं। वहीं, कुछ राज्यों में इसकी टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपये तक की है। बता दें कि सोशल मीडिया द्वारा की गई कमाई पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है।
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Image Credit:her zindagi
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