Facebook Tips In Hindi: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर फेसबुक का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। यहां लोग तरह-तरह के पोस्ट, वीडियो या मैसेज करते हैं। हालांकि, इस दौरान कई लोग कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जो आपको कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है।
दरअसल, कई लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे पोस्ट, कमेंट या वीडियो आदि शेयर करते हैं, जो कई बार कानूनी कार्रवाई का कारण बन जाता है। अगर आप भी फेसबुक यूजर हैं, तो आपको कुछ गलतियों से बचकर महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि फेसबुक के कारण आप पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न हो।
अगर आप फेसबुक पर धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट करते हैं, तो आपके खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है। कई मामलों में, ऐसे पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं, जिससे अरेस्ट तक हो सकता है। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। संवेदनशील विषयों पर पोस्ट करने से बचें। किसी भी धर्म, समुदाय, या व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें।
फेसबुक पर किसी की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी को बिना उसकी अनुमति के पोस्ट करना या शेयर करना अपराध माना जाता है। यह आईटी एक्ट की धारा 66E और धारा 67A के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। किसी की अनुमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो शेयर न करें। इसके अलावा, किसी की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर, एड्रेस, बैंक डिटेल्स आदि को सार्वजनिक न करें।
अगर आप फेसबुक पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, फोटो, या जानकारी का उपयोग करके फर्जी अकाउंट बनाते हैं, तो यह पहचान की चोरी की श्रेणी में आता है। इसके लिए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66C और 66D के तहत 3 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। इससे बचे रहने के लिए आपको फर्जी अकाउंट बनाने से बचना चाहिए। यदि कोई आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फेसबुक को रिपोर्ट करें और साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें।
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फेसबुक पर कई बार फेक न्यूज या अफवाहें वायरल हो जाती हैं, और लोग बिना जांच-पड़ताल किए उन्हें शेयर कर देते हैं। अगर आप भी ग़लत जानकारी, मॉर्फ्ड तस्वीरें या अफवाहें शेयर करते हैं, तो आप पर आईटी अधिनियम, 2000 और IPC की धारा 505 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। इसके लिए किसी भी न्यूज को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें। केवल विश्वसनीय और अधिकृत समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें।
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अगर आप Facebook पर किसी को गाली देते हैं, धमकाते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं, या परेशान करते हैं, तो यह साइबर बुलिंग में आता है। भारत में आईपीसी की धारा 354A, 507 और आईटी एक्ट की धारा 66A, 67 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऑनलाइन किसी को अपशब्द कहने या परेशान करने से बचें। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसे ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। जरूरत पड़ने पर साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
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