प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) केंद्र सरकार की एक योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत कोटे के माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया होती है। यह योजना पहली बार 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। पीएम गरीब कल्याण योजना को 17 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। COVID-19 की महामारी के दौरान इस योजना से काफी लोगों को फायदा मिला था।
क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना (What is PM Garib Kalyan Yojana)
पीएम गरीब कल्याण योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी पर जुर्माने लगाना है और इससे बचने के लिए काले धन को बाहर लाना है यानी भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी, जिससे समाज के वंचित वर्ग के कल्याण में मदद मिलेगी।
इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है। यह योजना वर्तमान में पहली जनवरी 2024 तक चलनी थी, लेकिन इस योजना को सरकार ने अगले पांच वर्ष यानी 2028 के लिए बढ़ा दिया है। असल में इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है।
पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 से 2017 तक लागू थी। कोविड-19 महामारी के दौरान, समाज के कमजोर वर्ग को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हुई, जिसके कारण PMGKY का विस्तार किया गया है।
PMGKY के तहत लाभार्थी
सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मुताबिक, इस योजना को बढ़ाए जाने का मकसद और पांच साल तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी एक समान अमल में लाया जा सकता है। साथ ही विकल्प के आधार पर यह प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा।
PMGKY के तहत ये परिवार लाभार्थी हैं:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत कवर किए गए परिवार
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किए गए परिवार
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत निशुल्क LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवार
- घरेलू मजदूर, निर्माण कार्य मजदूर, ऑटो-रिक्शा चालक और शहरी बेरोजगार मजदूर
- ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वे पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्र हैं।
- कोई ऐसा व्यक्ति या परिवार जिसके घर का मुखिया विधवा हो या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हों, विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, जिसके पास आय या सामाजिक समर्थन के लिए कोई स्रोत नहीं है, वह पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्र है।
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PMGKY के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर महीने मुफ्त में कितनी मात्रा में अनाज मिलता है?
PMGKY के तहत मिलने वाला अनाज
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत कवर किए गए परिवार को प्रति व्यक्ति 35 किलो अनाज मिलता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किए गए परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है।
PMGKY का महत्व
PMGKY एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना खास तौर पर उन गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो COVID-19 महामारी के कारण अपनी रोजगार खो चुके हैं या फिर किसी तरह से आर्थिक कमजोरी से गुजर रहे परिवार। PMGKY सुनिश्चित करता है कि इन परिवारों को अपने भोजन की चिंता न करनी पड़े और वे महामारी के दौरान अपना जीवन यापन कर सकें।
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