ऑफिस में आए दिन Harassment की खबर सुनने को मिल ही जाती है। पिछले महीने खुद मेरे ऑफिस में मेरी एक colleague को एक लड़का काफी परेशान कर रहा था। उसने एचआर में कम्पलेन की। उस लड़के के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। लेकिन फिर उसके मैनेजर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसे काम ज्यादा देने लगे। उसे बात-बात में सुनाते। वो हमेशा परेशान रहती और अब वो रिज़ाइन देने वाली है।
ऐसा होता है। खुद मेरे साथ हुआ है। इससे पहले मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहां के DNE (Deputy News Editor) मेरे और मेरी दोस्त के साथ misbehave करते थे। कभी भी अकेले पाते तो हाथ पकड़ लेते या कंधे पर हाथ रख देते। हम लोगों ने कम्पलेन कर दी। उन्हें निकाल भी दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद ऑफिस के सारे male colleague हमें ignore करने लगे। मेरे editor ने तो हमसे ये तक कह दिया था कि, "सही से रहना, मेरी बाकी की टीम अच्छी है।" और फिर उसके बाद मैंने वो कम्पनी छोड़ दी।
ऐसा कई बार होता है। बोला जाता है कि कुछ भी गलत हो तो आगे आओ। आवाज उठाओ। लेकिन जब आवाज उठाते हैं तो आवाज दबाने के लिए भी लोग साथ में आ जाते हैं। लेकिन इससे आवाज उठाना तो नहीं छोड़ सकते ?
इसलिए आवाज उठाने का तरीका बदलने की जरूरत थी। जिसे केंद्र सरकार ने भी समझा और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वूमेन्स वर्कर के लिए 'SHe-box' नाम से एक नई पॉलिसी शुरू की है। इस बॉक्स के जरिए महिलाएं ऑफिस में होने वाली Sexual Harassment की शिकायत कर सकेंगी।
यह फिलहाल केंद्र सरकार की कर्मचारियों के लिए ही है।
लेकिन धीरे-धीरे इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी लाए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि "हम जल्द ही एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे भी कराएंगे जिसके जरिये ऑफिस और कामकाज की जगह में होने वाले उत्पीड़न की प्रकृति और वह किस हद तक है इसका अनुमान लगाया जाएगा।"
क्या है 'SHe-box'
- यह एक ऑनलाइन Complaint Management System है।
- 'SHe-box' - Sexual Harassment Electronic Box.
- इसमें आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जिसे बाद में Ministry/Department/PSU/Autonomous Body के ICC(Internal Complaints Committee) के पास भेज दिया जाएगा।
- 'SHe-box' केंद्र सरकार के सभी ऑफ़िसों में होगा।
- यह एक Interactive पोर्टल है।
- इस पोर्टल से Sexual Harassment से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है।
अभी की स्थिति
अभी फिलहाल हर ऑफिस में Sexual Harassment Act के तहत Sexual Harassment से जुड़े मामलों की शिकायत सुनने के लिए एक Internal Committee होती है। इसमें एचआर और ऑफ़िस के कर्मचारी समेत कंपनी के वक़ील भी शामिल होते हैं।
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