Public Provident Fund एक लॉग्न टर्म इंवेस्टमेंट प्लान है, जिसे इंडियन गर्वमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह योजना को लेकर उपयोगकर्ता लाभ के साथ सुरक्षित और इंटरेस्टिंग रिटर्न देता है। PPF अकाउंट को 15 वर्षों की अवधि के लिए खोला जाता है, लेकिन गर्वमेंट कभी-कभी कुछ कारणों से अकाउंट को डिएक्टिवेट कर देती है। अगर आप आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आप कुछ प्रोसेस को पूरा अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट कर सकती हैं। इस लेख में आपको हम बताने जा रहे हैं, कि आखिर इसे एक्टिव करने के लिए अकाउंट धारक को पेनेल्टी के लिए कितने रुपये देने होते हैं।
PPF अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको 2 सालों के भीतर एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। साथ ही अकाउंट की नॉन-एक्टिव स्थिति के दौरान जमा नहीं किए गए पेमेंट पर एक पेनल्टी शुल्क लिया जाता है। अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो गया है, तो इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद आप अपनी पेंशन और जमा राशि के लिए लगी पेनेल्टी का भुगतान कर सकते हैं।
इस प्रोसेस में पेनल्टी शुल्क आपके अकाउंट के टाइम लिमिट और मिसिंग पेमेंट पर निर्भर करेगी। रेगुलर पेमेंट कंट्रीव्यूशन से PPF अकाउंट को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। साथ ही अपनी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं।
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