Article 370 Amendment: केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर की वादियों में घर बनाना चाहते हैं गुरमीत चौधरी

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एक्टर गुरमीत चौधरी ने यहां घर खरीदने की इच्छा जताई है। जानें यहां की व्यवस्था में बदलाव का मतलब।

gurmeet choudhary wants to buy home in kashmir main

केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 में अहम संशोधन करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। इस संशोधन के साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था और अहम मसलों पर उसी तरह निर्णय लिए जाएंगे, जैसे कि देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लिए जाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से संबंधित धारा 370 को संशोधित करने का प्रस्ताव पेश किया, साथ ही उन्होंने राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा। इसे लेकर बड़े-बड़े राजनेता अपने रिएक्शन दे रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अब तक चेतन भगत, जायरा वसीम, बबिता फोगाट, परेश रावल जैसे चर्चित एक्टर्स ने इस संशोधन के लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया है।

अब इस पर बॉलीवुड और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कश्मीर में अपना घर बनाना चाहते हैं। पहले अलग राज्य का दर्जा होने के कारण दूसरे राज्यों के लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में घर बनाना संभव नहीं था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाने से वहां की व्यवस्था में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही कश्मीर के विकास में तेजी आने की संभावना भी बढ़ गई है।

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गुरमीत चौधरी के कश्मीर में घर बसाने की इच्छा को लेकर दिए गए बयान और जम्मू-कश्मीर की व्यवस्था में आने वाले बदलावों पर आइए विस्तार से बात करते हैं-

गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'मेरा बचपन कश्मीर के आर्मी कैंपों में बीता है। मुझे हमेशा यही फील होता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूं। अब धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में घर खरीदने और बिजनेस शुरू करने का मेरा सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। ऐतिहासिक फैसले के लिए शुभकामनाएं। मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूं। जय हिंद।'

जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 में संशोधन से ये 12 बदलाव आएंगे

Jammu and Kashmir को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब Article 370 में संशोधन होने से वहां कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आइए 12 बिंदु में जानते हैं कि धारा 370 में संशोधन और 35ए खत्म होने का क्या अर्थ है और इससे आम नागरिकों को किस तरह से अधिकार मिलेंगे।

  • 1. जम्मू-कश्मीर में कानून पारित हो जाने के बाद देश के दूसरे राज्यों के लोग भी वहां प्रॉपर्टी लेकर घर बना सकेंगे।
  • 2. जम्मू-कश्मीर का कोई विशेष दर्जा नहीं होगा और ना ही अलग झंडा नहीं होगा। देश के सभी राज्यों की तरह वहां भी तिरंगा फहराया जाएगा
  • 3. अनुच्छेद-370 में संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी खत्म हो गई है। अब वहां भारत के संविधान को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
  • 4. जम्मू-कश्मीर में रहने वालों को पहले दोहरी नागरिकता मिली थी, एक तो राज्य की और दूसरी भारत देश की, लेकिन अब वे भारत के ही नागरिक माने जाएंगे।
  • 5. जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
  • 6. अब अनुच्छेद-370 का सिर्फ खंड-1 केवल लागू रहेगा। शेष खंड खत्म कर दिए गए हैं। खंड-1 राष्ट्रपति की तरफ से लागू किया गया था। राष्ट्रपति की तरफ से इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।
  • 7. दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू-कश्मीर की विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में इसकी व्यवस्था नहीं होगी।
  • 8. जम्मू-कश्मीर की महिलाएं अब दूसरे राज्य में शादी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। अब दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी।
  • 9. जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जबकि पहले यह 6 वर्षों का होता था।
  • 10. गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद साफ हो गया है कि अनुच्छेद 370 में किए गए संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
  • 11. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में वे सभी कानून लागू होंगे, जो भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं जैसे कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनी लांड्रिंग विरोधी कानून, कालाधन विरोधी कानून, आरटीआई आदि।
  • 12. राज्य में पहले अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब उनके आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
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